जिले में 28 उर्वरक की दुकानों में छापेमारी
रुद्रपुर। (लोक निर्णय)जनपद में रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि अधिकारियों ने उर्वरकों की दुकानों में छापेमारी की।मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके यादव ने बताया जनपद में सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के यहां छापेमारी कर सत्यापन किया गया। सत्यापन में जो विसंगति पाई गई। उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। जनपद की उर्वरकों की 28 दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान वैभव अरोड़ा मैसर्स अजंता फर्टीलाइजर,गल्ला मंडी, रुद्रपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। दो लाइसेन्स निलम्बित वैभव अरोड़ा मैसर्स अजंता फर्टीलाइजर, गल्ला मंडी, रुद्रपुर 18 जून,2025 व बहु. बाजपुर प्रथम किसान सेवा सहकारी समिति लि. बाजपुर को जारी उर्वरक आठ जुलाई 2025 को निलम्बित किया गया है तथा 04 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। बताया कि एक किसान को पांच बैग से अधिक यूरिया की बिक्री बिना अनुमति के (मोबाइल पर) न की जाए। किसान को उसकी खतौनी में दिए गए क्षेत्रफल के अनुसार यूरिया उर्वरक बिक्री की जाए।यदि उसकी भूमि का क्षेत्रफल अधिक है तो पांच बैग से अधिक यूरिया की बिक्री की स्थिति में यूरिया उर्वरक की अनुमति मुख्य कृशि अधिकारी से मोबाइल नम्बर 9413987380 पर ली जाए। बिक्रय किये जा रहे यूरिया उर्वरक का अंकन खतौनी विवरण सहित पंजिका में अनिवार्य रूप से किया जाए। पंजिका में किसान का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल का अंकन किया जायेगा। जनपद में जो किसान ठेके/लीज या संस्थान की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों से भू-स्वामी की खतौनी/लीज से सम्बन्धित अभिलेख/संस्थान का प्रमाण उर्वरक बिक्री से पूर्व प्राप्त कर लिया जाए। बताया कि जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश एवं नेपाल से लगती है, यदि किसी विक्रेता द्वारा जनपद के बाहर के किसानों को रसायनिक उर्वरक विक्रय किया जाता है तो इसे उर्वरकों की कालाबाजारी माना जायेगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।किसानों को उनकी मांग के बिना रासायनिक उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी, एनपीके के साथ अनावश्यक रूप से अन्य कृषि निवेशों को टैगिंग के रूप में लेने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म/रिटेलर उर्वरक के Acknowledgement से रसायनिक उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों को विक्रय करने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।





