ऊधम सिंह नगर

जानें,किस विभाग के लोक सूचना अधिकारी का जवाब तलब

रुद्रपुर:सूचना न देने पर रुद्रपुर के तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मलकीत सिंह का सूचना आयोग ने जवाब तलब किया है।साथ ही चार दिसंबर तक स्पष्टीकरण देने को कहा है।रविन्द्र नगर निवासी लाखन सिंह ने 20 नवंबर, 2024 को लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मलकीत सिंह से 14 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी।सूचना न मिलने पर लाखन सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष 31 दिसंबर को सूचना देने का अनुरोध किया।जिला पूर्ति अधिकारी ने 18 मार्च को तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी मलकीत को चेतावनी देते हुए 10 दिन में सूचना देने को कहा।इसके बाद भी सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई।इससे क्षुब्ध होकर लाखन सिंह ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इस पर राज्य सूचना आयुक्त डीके आर्य ने आठ अक्टूबर को आदेश जारी कर कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम में 30 दिन में सूचना देने का प्रावधान है। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी मलकीत सिंह सूचना एक ही कार्यालय में होते हुए भी दूसरे पटल सहायकों को अंतरित किया है।जिसकी आयोग घोर निंदा करता है।सुनवाई में पहुंचीं मीनाक्षी रावत ने कहा कि वह 19 मार्च,2025 को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय का चार्ज लिया था। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन मलकीत सिंह को दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि क्यों ने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतक 25 हजार रुपये का जुर्माना क्यों न अधिरोपित कर दिया जाए। वह स्पष्टीकरण सुनवाई से पहले दे सकते हैं। आर्य ने वर्तमान लोक सूचना अधिकारी मीनाक्षी रावत को अपीलीयकर्ता को 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा।इस मामले में मलकीत को चार दिसंबर तक स्पष्टीकरण देने को कहा।इधर,अपीलीयकर्ता लाखन सिंह का कहना है कि जब 30 दिन में सूचना देने का प्रावधान है तो फिर लोक सूचना अधिकारी समय से सूचना देने में आनाकानी क्यों करते हैं।जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया जाता है। बताया कि पूर्व शिकयतों की जॉच रिपोर्ट से संबंधित रुद्रपुर कार्यालय से मांगी थी,जिसे कार्यालय की ओर से सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई थी।उन्होंने पूर्ति विभाग में कई अनियमितताएं होने का आरोप भी लगाया।

locnirnay@gmail.com

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