जसवीर हत्याकांड के आरोपित जगजीत को आजीवन कारावास
रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य ने जसवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपित जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को आजीवन कारावास सुनाया है। जबकि आर्म्स एक्ट में दूसरे आरोपित प्रदीप सिंह उर्फ पित्ता को तीन साल की सजा सुनाई है।जगजीत को 10 हजार व पित्ता को एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।गदरपुर के ग्राम चंदनपुरा गदरपुर निवासी सिकंदर पाल ने पांच अगस्त, 2022 को प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। उसने बताया था कि उसका भाई जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू का ग्राम रोशनपुर गदरपुर निवासी जगजीत सिंह व प्रदीप सिंह उर्फ पित्ता से करीब एक साल पहले विवाद हो गया था। गांव में ही हुई पंचायत में विवाद खत्म हो गया था। इसके बाद भी जगजीत व प्रदीप रंजिश रखने लगे। इंटरनेट मीडिया व फोन पर भाई को जान से मारने की धमकी देने लगे। पांच अगस्त 2022 को भाई जसवीर सिंह किराना स्टोर पर कोल्डड्रिंक लेने जा रहा था। इस बीच दो बाइकों पर प्रदीप व जगजीत सिंह अपने साथियों के साथ कर भाई से अभद्रता की। प्रदीप सिंह ने जब गोली मारकर हत्या करने को कहा तो जगजीत सिंह ने तमंचा निकालकर गोली चला दी। कमर में गोली लगने से उसका भाई गिर गया। घटना के 15 मिनट बाद ही भाई जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच आरोपितों पर प्राथमिकी कर ली। इस मामले की तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में सुनवाई हुई। 24 दिसंबर को अदालत ने प्रदीप सिंह को आर्म्स एक्ट और जगजीत सिंह को हत्या व आर्म्स एक्ट का दोषी करार देते हुए दो जनवरी को सजा की तिथि नियत की थी। आज अदालत ने जगजीत को आजीवन कारावास व आर्म्स एक्ट में पित्ता को तीन साल की सजा सुनाई।




