ऑडियो क्लिपिंग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सस्पेंड
हरिद्वार:जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि 12 अगस्त के द्वारा अकिंत कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड खानपुर से किसी व्यक्ति से गाली गलौज करते ऑडियो क्लिप के मामले में एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया था। एक शासकीय कर्मचारी के लिए किसी व्यक्ति से फोन पर इस प्रकार की अभद्र भाषा और गाली-गलौज किया जाना कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के पूर्णतया विपरीत है।स्पष्टीकरण न देना अंकित के अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता प्रतीत हो रहा है।अंकित को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए सहायक विकास अधिकारी (पं.) बहादराबाद के कार्यालय में सम्बद्ध किया जाता है।





