जानें,उत्तराखंड में पंचायत के रिक्त पदों पर कब होंगे चुनाव
चंपावत।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों पर उप-निर्वाचन 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यह अधिसूचना उन सभी पदों/स्थानों पर लागू होगी, जो अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न कारणों से रिक्त हैं तथा किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित नहीं हैं।नामांकन 13 एवं 14 नवंबर सुबह 10 से बजे से शाम पांच बजे तक,नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को सुबह 10 से कार्य समाप्ति तक,नाम वापसी 16 नवंबर को सुबह 10 से अपराह्न तीन बजे तक,निर्वाचन प्रतीक (चिन्ह) आवंटन 16 नवंबर को अपराह्न तीन से कार्य समाप्ति तक, मतदान 20 नवंबर को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक बजे तक और मतगणना 22 नवंबर को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के लिए नामांकन, जांच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा का समस्त कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा।सदस्य जिला पंचायत के पदों के लिए नामांकन, जांच, नाम वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा, जबकि मतगणना संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। सदस्य जिला पंचायत का अंतिम परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उप-निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करें।





