प्रधानाचार्यों की भर्ती को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक अफवाहें फैलाने वालों पर विभाग सख्त
रुद्रपुर: राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य के 692 (50 प्रतिशत) रिक्त पदों को आयोग के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाने के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने विज्ञप्ति प्रकाशित की है। परीक्षा आयोग कराएगा। आयोग अपनी परीक्षाओं का संचालन पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करता है। आयोग की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीयता और न्यायपूर्ण मूल्यांकन के लिए जानी जाती हैं। आयोग की ओर से अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है ,परीक्षा अभी सम्पादित नहीं हुई है। इंटरनेट मीडिया एवं अन्य स्तर पर टोकन मनी/पैसे लेन-देन की बातें करना / फैलाना पूर्णतः मिथ्या एवं असत्य हैं। उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विद्यालयों के कोटीकरण (सुगम / दुर्गम) के संबंध में वाद योजित होने के कारण शैक्षिक सत्र 2025-26 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए
वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम- 2017 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड स्तर से कोई स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। स्थानान्तरण के संबंध में इंटरनेट मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर अनर्गल एवं झूठी अफवाएं फैलाने के कारण विभाग की छवि धूमिल की जा रही है ।सहायक अध्यापक (एलटी) के पदों पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग परीक्षाके माध्यम से चयन की कार्यवाही सम्पादित करता है।माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने चार अक्टूबर को आदेश जारी कर बताया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा
1352 सहायक अध्यापक (एलटी ) के पदों पर चयन की कार्यवाही सम्पादित की गई है,मगर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में उक्त चयन के विरुद्ध वाद योजित करने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित है। सहायक अध्यापक (एलटी ) के नियुक्ति अधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल
मण्डल, पौड़ी /कुमाऊं, नैनीताल हैं। प्रधानाचार्य के पदों पर परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है।अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और न ही 1352 सहायक अध्यापक (एलटी ) के पदों पर नियुक्ति की गई है। अतः शिक्षा विभाग स्तर पर नियुक्ति में टोकन मनी / पैसे लेन-देन संबंधित जो बातें इंटरनेट मीडिया एवं अन्य माध्यमों में फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। डॉक्टर सती ने कहा है कि ऐसी अफवाहें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विभाग की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य सेफैलाई जा रही हैं। विभाग सभी तैनाती / पदस्थापना संबंधित प्रक्रिया का संचालन लोक सेवकों केलिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम- 2017 के अन्तर्गत दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में पूर्ण पारदर्शिता,निष्पक्षता और नियमों के अनुसार करता है। यदि बिना साक्ष्यों एवं तथ्यों के इस प्रकार की अनर्गल, मिथ्यापूर्ण अफवाएं फैलाई जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक करवाई की जाएगी।




