दहेज हत्या में पति,सास और ससुर को आठ साल की सजा
रुद्रपुर। अदालत ने महिला की दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
एडीजीसी दंडिक अनिल सिंह के अनुसर नगरिया कालोनी, थाना अमरिया,जिला पीलीभीत उत्तरप्रदेश निवासी मनमोहनी ने नौ जुलाई, 2020 को कोतवाली सितारगंज में तहरीर देकर कहा था कि वह अपनी बेटी विशुका मंडल की शादी तीन फरवरी, 2020 को ग्राम गुरुग्राम ग्राम नंबर-2, सितारगंज निवासी संजीत मंडल से की थी। शादी के बाद से ही उनकी बेटी को पति संजीत मंडल, ससुर ठाकुर मंडल, सास बीना कम दहेज लाने के लिए उत्पीड़न करते थे।दहेज में तीन लाख रुपये और बुलेट मांगते थे।इससे बेटी काफी परेशान रहती थी। ससुरालियों ने कई बार बेटी को जान से मारने की कोशिश भी की थी। आठ जुलाई, 2020 की रात ससुरालियों ने सोते समय उनकी बेटी की हत्या कर दी। तीनों लोगों ने दहेज की खातिर उनकी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धारा 304बी आइपीसी के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। पुलिस ने 12 जुलाई, 2020 को आरोपित पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपित को जेल भेज दिया था। यह मामला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा के न्यायालय में चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और साक्ष्य पेश कर तीनों आरोपितों पर दोष सिद्ध कर दिया। अदालत ने तीनों को सजा सुनाई।




