उत्तराखंड कारोबार

हरिद्वार में 10 सिलिंडर जब्त

हरिद्वार।जनपद में घरेलू गैस सिलिंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी दशा में उपयोग न हो। इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निरंतर छापेमारी करते हुए,जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलिंडर का उपयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशन में एवं
भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में जनपद के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गयी। जिसमें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों द्वारा जनपद के विभिन्न होटलों, ढाबों एवं रेस्टोरेंट सहित कुल 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गयी। जिसमें नवोदय नगर, बहादराबाद में 05 तथा तहसील भगवानपुर में 05, कुल 10 घरेलू गैस सिलिंडर कब्जे में लिये गये। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, एलपीजी या सीएनजी के अनुश्रवण हेतु जनपद की 41 गैस एजेन्सीवार 41 नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं, जिनके द्वारा नियमित रूप से गैस एजेंसी का निरीक्षण कर अनुश्रवण किया जा रहा है

locnirnay@gmail.com

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