बच्चों को बताए गए उनके अधिकार
चम्पावत।आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मंगलवार को उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बर्नवाल की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन के साथ “बाल अधिकार एवं सुरक्षा” विषय पर कार्यशाला हुई।
डॉ. बर्नवाल ने बच्चों के मूल अधिकारों—मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, नाम व राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, सरकारी संरक्षण व सहयोग का अधिकार आदि पर विस्तृत जानकारी दी।जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) रमेश चंद्र उप्रेती ने भारतीय न्याय संहिता एवं यूनिफॉर्म सिविल कोड में बच्चों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डाला। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं यौन उत्पीड़न पर दंडात्मक कार्रवाई, पोक्सो व जे.जे. अधिनियम की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी।साइबर सेल पुलिस विभाग ने अभिभावकों, बच्चों व शिक्षकों को गैजेट्स के सुरक्षित उपयोग, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन अपराध से बचाव और बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम पर जागरूक किया। एआरटीओ टनकपुर ने मोटर वाहन अधिनियम और सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की। शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की मुख्य बातें बताईं।कार्यक्रम में अपर जिला अधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उत्तराखण्ड बाल कल्याण समिति के अनुसचिव एस.के. सिंह, यूकेएए नैनीताल से आर.एस. टोलिया एवं अनूप बमोला, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी पी.एस. बृजवाल, अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी आनन्दी अधिकारी, एआरटीओ सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद थे।




