चेक बाउंस में कारोबारी को एक वर्ष की सजा
रुद्रपुर:दो चेक बाउंस में अदालत ने एक कारोबारी को एक वर्ष का कारावास और 27.70लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई है।अधिवक्ता गुरबाज सिंह ने बताया कि शहर के कोरस मोटर्स के स्वामी कपिल अरोरा ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि मैसर्स बीडी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर गौरव अग्रवाल को उधार रकम दी थी। उधार मांगने पर आरोपित ने 10 लाख और 12. 50 लाख रुपये के दो चेक दिए। बैंक में चेक लगाए तो चेक बाउंस हो गए। अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस का भी आरोपित ने जवाब नहीं दिया । इसके बाद प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिविजन /न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।अधिवक्ता गुरबाज सिंह ने अदालत के सामने चेक बाउंस व उधारी संबंधी दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभूनाथ सेठवाल ने गौरव को चेक बाउंस मामले में एक वर्ष का कारावास और 27.70 लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।




