बिना वैध दस्तावेज़ 115 ट्रैक्टरों का कर दियाग्य व्यावसायिक में परिवर्तन
काशीपुर।एआरटीओ कार्यालय काशीपुर से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 115 निजी ट्रैक्टरों को बिना वैध दस्तावेज़ों के ही व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया। यह मामला सूचना का अधिकार में सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआइ कार्यकर्ता आसिम अज़हर ने एआरटीओ से सूचना का अधिकार में सूचना मांगी।एआरटीओ कार्यालय काशीपुर की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना में एक जनवरी वर्ष 2025 से 23 दिसम्बर वर्ष 2025 के बीच कुल 115 निजी ट्रैक्टरों को व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित किया गया।लेकिन इन ट्रैक्टरों से संबंधित अनिवार्य पत्रावलियाँ जैसे वैध आरसी, बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्रकार्यालय में संधारित ही नहीं हैं।
शिकायतकर्ता का कहना है कि बिना वैध दस्तावेज़ों के किसी भी वाहन को व्यावसायिक उपयोग में लाना मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्सतथा आरटीआई की धारा 4(1)(a) (रिकॉर्ड संधारण)का सीधा उल्लंघन है।अजहर नेपरिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर मामले की जांच की मांग की। साथ हीबिना वैध दस्तावेज़ किए गए रूपांतरणों को तत्काल निरस्त /निलंबित किया जाए। साथ हीसंबंधित के खिलाफ विभागीय व दंडात्मक कार्यवाही करने वजांच रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराने की मांग की।



