पंत विवि के वाह्य परीक्षा समन्वयक के निलंबन पर लगी रोक
पंतनगर: बीटेक कंपार्टमेंट पेपर लीक मामले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बाह्य परीक्षा समन्वयक डा. एसके गोयल के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे डॉक्टर गोयल को राहत मिली है।
डॉक्टर एसके गोयल को पंत विवि के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के वाह्य परीक्षा समन्वयक बनाया गया था। पेपर लीक मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर घोर लापरवाही के आरोप में डॉक्टर गोयल को आठ सितंबर को कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान के आदेश पर मुख्य कार्मिक अधिकारी ने निलंबित कर दिया था।इसके विरुद्ध डॉक्टर गोयल ने हाईकोर्ट में 15 सितंबर को याचिका दायर कर चुनौती दी। साथ ही कहा कि उनको निलंबित करने के साथ उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र जाखधार (रुद्रप्रयाग) से संबद्ध कर दिया है। याचिका में कहा था कि बिना उनका पक्ष सुने उन्हें निलंबित करते हुए उन्हें रुद्रप्रयाग अटैच करने के आदेश दे दिया ।जबकि पेपर लीक होने के मामले में उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए डॉक्टर गोयल को राहत देते हुए उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यहां बता दें कि 20 मई से तीन जून तक बीटेक की परीक्षा हुई थी। कंपार्टमेंट परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया तो प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के डीन डा. एसएस गुप्ता ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डीन डा. लोकेश वाष्र्णेय के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बैठा थी थी। जांच रिपोर्ट के आधार छह सितंबर को परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। जबकि आठ सितंबर को डॉक्टर गोयल को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मामले की विवि प्रबंध परिषद के सदस्य डॉ. अरुण कुमार की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच कमेटी बना दी।डॉक्टर गोयल पर आरोप था कि वाह्य परीक्षा सेल के समन्वयक का प्रभार लेने के बाद डॉ. गोयल ने कंप्यूटर के पुराने पासवर्ड का ही प्रयोग किया था।





