चैंपियन के बेटे दिव्य के तीन शास्त्र लाइसेंस निरस्त
हरिद्वार।जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के 17 नवंबर की रिपोर्ट पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की है। एसएसपी ने बताया कि 15 नवंबर को आर यशोर्धन पुत्र एस रामस्वामी निवासी 102 पुराना मसूरी रोड थाना राजपुर की तहरीर पर बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।विवेचना के दौरान बयान वादी व गवाह और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से आरोपित दिव्य प्रताप सिंह पुत्र कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन निवासी रंगमहल कस्बा लंढौरा थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार हाल निवासी 14 ए लंढौरा हाउस मोहिनी रोड़ थाना डालनवाला, जिला देहरादून का नाम प्रकाश में आया। जिसके द्वारा उक्त घटना में वादी व पीड़ित निशान्त यादव का वाहन कार रोक कर उसके साथ मारपीट की गयी व अपने लाइसेंसी पिस्टल / रिवाल्वर दिखाकर डरा-धमका कर आतंकित करने के साक्ष्य पाए गए हैं। आरोपित ने अपने लाइसेंसी पिस्टल/रिवाल्वर का दुरुपयोग किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा-126/352 बीएनएस व धारा-30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है।आरोपित दिव्य प्रताप सिंह उपरोक्त के नाम जनपद हरिद्वार में निम्न शस्त्र लाइसेंस जारी है।जिनमें शस्त्र नम्बर-2108/13 रिवाल्वर नंबर 3107638-32 बोर, शस्त्र नम्बर 1909/13 रिवाल्वर नंबर 75931-32 बोर, शस्त्र नम्बर 2104/13 बन्दूक नंबर 148042 उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत लाइसेंस धारक दिव्य प्रताप सिंह पुत्र कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन निवासी रंगमहल कस्बा लंढौरा थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार हाल निवासी 14 ए लंढौरा हाउस मोहिनी रोड़ थाना डालनवाला, जिला देहरादून के उपरोक्त लाइसेंस को निलम्बित/निरस्त किए जाने की संस्तुति की गयी है।जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने रिपोर्ट के आधार पर शास्त्र लाइसेंसों की शर्तों के उल्लंघन पर दिव्य प्रताप सिंह को जारी शस्त्र अनुज्ञाएं निलम्बित कर निरस्त किया जाता है।उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून/ हरिद्वार को निर्देश दिए कि कारण बताओ नोटिस की एक प्रति विपक्षी को हस्तगत करते हुए तामिलि आख्या सहित दूसरी प्रति जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को समयांतर्गत प्रेषित करते हुए निलंबित शास्त्र अनुज्ञाओं को शास्त्र सहित अपनी अभिरक्षा में लेने के निर्देश दिए।





