एसटी की जमीन विधायक के बेटे के नाम होने की बैठी जांच
रुद्रपुर। (लोक निर्णय) ग्राम सैमलपूरी, बाजपुर निवासी नन्नी देवी पत्नी स्व. तुला सिंह, संजू कुमार मंगल सिंह पुत्र स्व. तुला सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनके नाम गांव की खतौनी फसली 1413-1418 का खाता खतौनी संख्या 20 के खसरा नं0.-25/1 रकवा 1.154 हेक्टेयर व खसरा नं.26 रकवा 0.379 हेक्टेयर भूमि वर्ग 1क में दर्ज अभिलेख है।राजस्व वाद सं.- 22/3 वर्ष 2010-11 धारा 229बी जवि. एवं भूसूअधि. के तहत ग्राम सैमलपुरी तहसील बाजपुर के खसरा नं.-25/1 रकवा 1.154 हेक्टेयर व खसरा नं० 26 रकवा 0.120 हेक्टेयर कुल रकवा 1.274 हेक्टेयर भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति अतुल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी गुलजारपुर तहसील बाजपुर जिला ऊधम सिंह नगर के नाम कूटरचित साक्ष्यों के आधार पर वर्ग 1 क में दर्ज करायी गयी है। जबकि बुक्सा अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तान्तरण किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम पर नियमानुसार नहीं कराया जा सकता है। अतुल कुमार के पिता अरविन्द कुमार विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के विधायक हैं। मुकदमे के दौरान आरोपितों ने शिकायतकर्तागणों को डराया-धमकाया गया। न्यायालय से निर्णय प्रार्थीगणों के पक्ष में होने के बाबजूद उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तथा भूमि पर वर्तमान तक काबिज नहीं होने दिया गया है इस हेतु उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने गम्भीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी।साथ ही 15 दिन में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।





