अपराध ऊधम सिंह नगर

पुलिस मुठभेड़ में शार्प शूटर जितेन्द्र घायल, दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

रुद्रपुर। (लोक निर्णय) पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात शूटर को गोली लगी।घायल सहित तीन आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गए जबकि एक आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने वाला कुख्यात बदमाश जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। दो शातिर आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गए।जबकि एक आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने समय रहते आरोपितों की साजिश नाकाम कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “अपराध मुक्त उत्तराखण्ड” के विजन को धरातल पर उतारते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर अजय गणपति द्वारा जनपद में गैंगवार, फायरिंग, रंगदारी एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी अजय गणपति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 21 जून को डिबडिबा, बिलासपुर, जनपद रामपुर के सक्रिय गैंग के शार्प शूटर जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वी की हत्या करने की नीयत से रुद्रपुर स्थित गाबा चौक पर बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। भरे बाजार में हुई उक्त दुस्साहसिक घटना से आमजन में भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था। घटना के संबंध में कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा अपराध संख्या 311/2026 धारा 109, 352 एवं 351(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।30 जून को अपने अन्य साथियों के साथ थाना पुलभट्टा क्षेत्र में पुनः अपने प्रतिद्वंदी के वाहन को घेरकर कई राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें राह चलती एक महिला सहित अन्य राहगीर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।इस संबंध में थाना पुलभट्टा पर मुकदमा अपराध संख्या 104/2026 धारा 109(1), 190, 191(3) एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम ने आरोपितों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश, निगरानी एवं पतारसी-सुरागरसी की कार्रवाई की जा रही थी। जिससे गैंग के सदस्य अपने-अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए थे। 120 जून को पुलिस टीम को वांछित शार्प शूटर जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी अपने अन्य साथियों के साथ बिना नम्बर प्लेट की सफेद रंग की रेनॉल्ट क्विड कार में सवार होकर डिबडिबा क्षेत्र में अपने प्रतिद्वन्दी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से जाने की सूचना मिली।सभी आरोपित अवैध हथियारों से लैस हैं।
सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा जाफरपुर कट क्षेत्र में प्रभावी घेराबंदी एवं नाकाबंदी की ।कुछ समय पश्चात संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर पुलिस टीम द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु वाहन सवार आरोपित वाहन को तेज गति से भगाकर फरार होने लगे।पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने के दौरान उक्त वाहन यूनिटी लॉ कॉलेज के समीप कच्चे मार्ग पर मुड़ गया तथा अनियंत्रित होकर तारबाड़ से टकराकर रुक गया। वाहन रुकते ही उसमें सवार आरोपित खेतों एवं बाग की ओर भाग गए तथा पेड़ों की आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को बार-बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, किन्तु आरोपित लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग करते रहे। पुलिस बल एवं स्वयं के जीवन पर उत्पन्न तत्कालिक खतरे को देखते हुए तथा आत्मरक्षा एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांत का पालन करते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई।मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर लगभग आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य शार्प शूटर जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम द्वारा घायल आरोपित सहित दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त निरंजन टाकुली उर्फ नीरू टाकुली अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश एवं कांबिंग की कार्रवाई की जा रही है। घायल आरोपित को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। 315 बोर के तीन तमंचे, 315 बोर के साथ कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी पुत्र स्व. रामचंद्र चौधरी निवासी फेस-1, जोहल पैराडाइज, सुभाष नगर, डिबडिबा, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर (उप्र), सुमित राठौर पुत्र स्व. जसवंत निवासी फुलसुगां, थाना ट्रांजिट कैम्प, जनपद ऊधम सिंह नगर,चंदन लाल पुत्र झब्बू लाल निवासी सुभाष कॉलोनी, डिबडिबा, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर (उप्र.) है।जबकि निरंजन टाकुली उर्फ नीरू टाकुली निवासी चंदेन फार्म, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर फरार हो गया।आरोपितों के विरुद्ध थाना रुद्रपुर में धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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