लो, अब नगर निगम से भी ई रिक्शा का लेना होगा लाइसेंस
काशीपुर। नगर निगम क्षेत्र में ई-रिक्शा चलाने वालों को अब नगर निगम से भी लाइसेंस लेना होगा। वार्षिक लाइसेंस शुल्क एक हजार रुपए और रोजाना 25 रुपए देने होंगे। ई-रिक्शा चालक न तो एल्कोहल वाले द्रव तथा निषेध द्रव का सेवन करेगा। न ही ई-रिक्शा में बैठने वाली सवारी को करने देगा। यह मामला सूचना का अधिकार में सामने आया है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को सूचना का अधिकार में राजकीय मुद्रणालय से उत्तराखंड गजट की प्रति उपलब्ध कराई गई।जिसमें कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन के लिए निगम से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर कोई ई-रिक्शा नहीं चला सकता है। ई-रिक्शा चालक की उम्र 18 से 60 वर्ष होना, चालक का स्वस्थ होना व किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न होना, यातायात विभाग द्वारा चिन्हित मार्ग पर ही ई-रिक्शा चलाना, ऐसा न करने पर रिक्शा जब्तीकरण की कार्रवाई करना, आरटीओ से चालक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, अनाधिकृत पकड़े जाने पर ई-रिक्शा चालाक पर 25 रुपए प्रति दिवस के अतिरिक्त 25 रुपए अर्थदंड देना होगा। प्रत्येक लाइसेंस प्रति वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च के लिए मान्य होगा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च से पूर्व 500 रुपए का नवीनीकरण शुल्क भुगतान करके नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। 31 मार्च के बाद नवीनीकरण करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त नवीनीकरण शुल्क देना होगा। प्रतिमाह आरटीओ दफ्तर से रजिस्ट्रेशन होते ही निगम में रजिस्ट्रेशन करवाकर ठेकेदार लिस्ट को अद्यतन कर नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लिया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम अभियोग के बाद 200 रुपए दिवस अधिकतम पांच हजार रुपए अतिरिक्त अर्थदंड देय होगा।
__




